शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले हो जाएं सावधान ! पंजाब सरकार हो गई सख्त

सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तो़ड़ने वालों पर भारी भरकम जुर्माने की कसी तैयारी

शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले हो जाएं सावधान ! पंजाब सरकार हो गई सख्त

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लेने और भारी भरकम जुर्माने के साथ जनता की जेब पर भोझ डालने की तैयारी कर ली है। सरकार ने अब पंजाब में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने डबल कर दिए है।

 

जिसके बाद अब पंजाब में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाएं क्योंकि अब होने ज़ा रहा है यह काम

 

  • ओवरस्पीड पर पंजाब में पहले पहली बार में 1 हजार और दूसरी बार में 2 हजार जुर्माना होता था लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर पहली बार में 1 हजार जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राईविंग लाईसेंस (DL) सस्पेंड का नियम बना दिया। दूसरी बार में 2 हजार जुर्माना और 3 महीने के लिए DL लाईसेंस (DL) सस्पेंड किया जाएगा।

  • ट्रैफिक सिग्नल यानि कि लाल बत्ती को जंप करने पर पहले पहली बार में 500 और दूसरी बार में 1000 जुर्माना था। इसे बढ़ाकर अब पहली बार में 1 हजार और दूसरी बार में 2 हजार जुर्माना कर दिया गया। साथ में लाईसेंस (DL) भी 3 महीने के लिए सस्पेंड होगा।

  • ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन पर बात या फिर मोबाईल का प्रयोग करने पर पहले पहली बार में 2 हजार और दूसरी बार में 10 हजार जुर्माना था। अब इसे बढ़ाकर पहली बार में 5 हजार और दूसरी बार में 10 हजार कर दिया गया। दोनों ही बार लाईसेंस (DL) भी 3-3 महीने के लिए सस्पेंड होगा।

  • शराब या अन्य नशे में गाड़ी चलाने पर पहले 1 हजार और दूसरी बार 2 हजार जुर्माना था। इसे बढ़ाकर अब पहली बार में 5 हजार और दूसरी बार में 10 हजार कर दिया गया। दोनों ही बार 3-3 महीने के लिए लाईसेंस (DL) भी सस्पेंड होगा।

  • टू-व्हीलर पर 3 सवारी यानी ट्रिपल राइडिंग पर पहले पहली और दूसरी बार में 1-1 हजार जुर्माना और 3 महीने के लिए लाईसेंस (DL) सस्पेंड होता था। नए नियम में दूसरी बार का जुर्माना 1 से बढ़ाकर 2 हजार कर दिया गया है।

  • ओवरलोडिंग पर पहले हर बार 20 हजार जुर्माना और हर टन का अतिरिक्त 2000 जुर्माना था। सरकार ने इसे बढ़ाकर पहली बार में 3 महीने के लिए DL सस्पेंड करने और दूसरी बार में जुर्माना बढ़ाकर 40 हजार करने के साथ DL 3 महीने के लिए सस्पेंड करने का नियम बना दिया।