पंजाब में कोरोना को लेकर सरकार ने ज़ारी किए नए आदेश, 25 जनवरी तक रहेंगे लागू

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पंजाब में कोरोना को लेकर सरकार ने ज़ारी किए नए आदेश, 25 जनवरी तक रहेंगे लागू

चंडीगढ़ : पंजाब में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तहत पंजाब सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी कर दी है। नई गाइडलाइन्स के अनुसार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ लोग इकठा हो सकते है, खुले इलाकों में 100 लोगो के इकठा होने की अनुमति होगी। ये गाइडलाइन्स 25 जनवरी तक लागू रहेंगी। 



* जनतक स्थानों जैसे कि जनतक परिवहन, सब्ज़ी मंडी, मॉल, धार्मिक स्थानों और शॉपिंग काम्प्लेक्स में लोगो के इकठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। इन स्थानों पर उन लोगों को अनुमति मिलेगी जिनके कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ लगी होंगी। 

 

* चंडीगढ़ में स्थित सभी सरकारी/बोर्ड/निगम कार्यालय केवल पूरी तरह से टीकाकरण (दूसरी खुराक) वयस्क व्यक्तियों (उनके सहित) को अनुमति मिलेगी। 

 

* होटल, बार, रेस्तरां, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों की अनुमति होगी। 

 

* निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र के बैंकों को केवल पूर्ण टीकाकरण की अनुमति होगी। 



* नाईट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। 

 

 

Source : https://www.chandigarhkhabernama.com/

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