पहचान पत्र के साथ साथ इन दस्तावेज़ों के साथ भी डाल सकेंगे वोट

चुनाव आयोग ने ज़ारी किए आदेश

पहचान पत्र के साथ साथ इन दस्तावेज़ों के साथ भी डाल सकेंगे वोट

पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान करने के लिए लोगो को किसी तरह की दुविधा का सामना ना करना पड़े इसके लिए चुनाव आयोग ने 1 जून को होने वाली वोटिंग के लिए पहचान पत्र के साथ साथ 12 अन्य दस्तावेज़ों को भी मान्य किया है। इन दस्तावेज़ों में से कोई भी एक दस्तावेज़ वोटर अपनी पहचान के तौर पर पोलिंग स्टेशन पर साथ ले जा सकता है। 

 

भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपने हुक्मों में कहा है कि वह वोटर जो चुनाव फोटो पहचान पत्र पेश करने के योग्य नहीं हैं, अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 अन्य दस्तावेज़ पेश कर सकते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की हिदायतों के बारे जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि जिन वोटरों के पास चुनाव फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, वह आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/ डाकखाने के द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी हैल्थ स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसंस, पैन कार्ड, एन. पी. आर. के अधीन आर. जी. आई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पैंशन दस्तावेज़, केंद्र/ राज्य सरकारों/ पब्लिक क्षेत्र के अदारों या पब्लिक लिमिटड कंपनियों के द्वारा अपने मुलाजिमों को जारी सर्विस पहचान पत्र, एम. पी. एम. एल. ए. को जारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलटी पहचान पत्र जोकि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता द्वारा जारी किया हो, को दिखा कर भी वोट डाल सकते हैं।