विदेश से आने वालों के लिए पंजाब सरकार ने ज़ारी किया यह आदेश

विदेश से आने वालों के लिए पंजाब सरकार ने ज़ारी किया यह आदेश

बेशक की पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ रहे है लेकिन फिर भी लोगों की सहूलियत के हिसाब से पंजाब सरकार उन्हें इस कोरोना काल में राहत दे रही है। जिसके चलते ही बीते दिनी दुकानों के समय में भी बदलाव कर 6 : 30 से 9 बज़े तक कर दिया गया।

इस ऐलान के बाद अब पंजाब सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए एक बढ़ा ऐलान किया है। जिसके चलते अब जो भी व्यक्ति विदेश से पंजाब आता है तो उसको होटल में क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, वह अब अपने घर में कोरोनटाईन हो सकते है। इस के साथ ही विदेश से पंजाब आने वाले व्यक्ति के पास 96 घंटे (4 दिन) पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट होनी अनिवार्य है।