कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब के इस शहर में लागू हुई धारा 144
पांच से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगें एकत्रित , धरनों पर भी लगी रोक
लुधियाना : पंजाब के लुधियाना शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लुधियाना के पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह ने लुधियाना में धारा 144 लगाने के आदेश ज़ारी कर दिए है।
लुधियाना में ज़ारी हुए नए आदेश के अनुसार अब पुलिस कमिश्नरेट, लुधियाना ने क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, धरने/जुलूस/रैली आदि के लिए आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने पुडाग्राउंड के सामने सेक्टर 39-ए, वर्धमान मिल, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना में बिना अनुमति रैलियां/धरना/जुलूस आदि आयोजित करने पर रोक के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, हथियार ले जाना और ज्वलनशील तरल पदार्थ ले जाना सख्त वर्जित है। ये आदेश अगले 2 महीने तक जारी रहेंगे।