22 मार्च तक ज़ेल में रहना होगा अकाली नेता बिक्रमजीत मजीठिया को

अदालत ने सुनाया आदेश

22 मार्च तक ज़ेल में रहना होगा अकाली नेता बिक्रमजीत मजीठिया को

चंडीगढ़ः ड्रग्स केस में फंसे अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली कोर्ट ने 22 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले मजीठिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कोशिश थी कि मैं चुनाव न लड़ सकूं। उन्होंने कहा कि सरकार धक्का करती रहती है, वो अपना काम करें। जीत सच की होगी। सरकार मेरा मनोबल तोड़ नहीं सकती।  



बता दें कि, मजीठिया पर वर्ष 2018 में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में से संबंधित छानबीन की एक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाने से पहले मजीठिया ने इस मामले में अंतरिम जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मजीठिया ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने विरोधियों को परेशान कर रही है। उनके ऊपर दर्ज मुकदमे उसी की एक कड़ी है।