अमृतसर हादसे में नवजोत सिद्ध् के खिलाफ जनहित याचिका को अदालत ने किया रद्द

अमृतसर हादसे में नवजोत सिद्ध् के खिलाफ जनहित याचिका को अदालत ने किया रद्द

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दशहरा पर्व पर पंजाब के अमृत्सर शहर के जौड़ा फाटक पर हुए दर्दनाक रेल हादसे के बाद पंजाब की सियासत में शब्दों की जंग पूरी तरह से छिड़ गई थी और अकाली दल भाजपा द्वारा सीधे तौर पर इस मामले में कैबनिट मंत्री नवजोत सिंह सिद्ध को दोषी ठहराया जा रहा था,

इस के चलते ही माननीय हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसे सोमवार को माननीय हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि इस हादसे में मुख्य मेहमान कैसे दोषी हो सकता है क्योकि प्रोग्राम में आने वाले लोग किसी से पूछ कर नही बैठते। जिसके चलते उक्त जनहित याचिका को रद्द कर दिया गया है।