पंजाब के इस शहर में हुई धारा 144 लागू, चाईना डोर बेचने और खरीदने वालों पर होगी कारवाई

चाईना डोर से हो रहे हादसों को लेकर ज़ारी किया आदेश

पंजाब के इस शहर में हुई धारा 144 लागू, चाईना डोर बेचने और खरीदने वालों पर होगी कारवाई

जालंधर / गौरव बस्सी

 

पंजाब में लगातार हो रहे चाईना डोर के साथ हादसों के बाद बेशक की पंजाब के डीजीपी ने पंजाब में चाईना डोर बेचने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन डीजीपी साहिब के आदेशों को कहां कोई मानता है और इसके चलते ही लोहड़ी और मकर संक्राति पर जमकर चाईना डोर की खरीदारी भी हुई और लोग बेचते भी रहे।

 

इतना ही नही मोटे मुनाफे के चक्कर में सिर्फ पतंग बेचने वाले ही नहीं बल्कि सब्ज़ी बेचने वाले, मनियारी वाले और करियाने वाले दुकानदार भी चाईना की डोर बेचते हुए नज़र आए। जिन पर लोकल स्तर पर पुलिस भी पूरी तरह से मेहरबान दिखाई दी कारण कि एक बार भी उनकी दुकानों पर रेड नहीं की गई।

 

लेकिन अब इस मौत की डोर पर अकुंश लगाने के लिए जालंधर के पुलिस कमिश्नर एस. भूपति द्वारा शहर में पहले ही चाइना डोर पर प्रतिबंध लगाते  हुए धारा 144 लगाई गई है। जिसे पहले आदेश नं. 01-68/सी.पी. जालंधर आर्मज तारीख 3 जनवरी 2023 तक लागू किया गया था, अब इसे बढ़ाकर 2 जून 2023 तक जारी कर दिया है। अगर व्यक्ति चाईना डोर बेचता या खरीदता पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जानकारी के अनुसार पाबंदीशुदा चाईना डोर बेचने वाले 12 व्यक्तियों के खिलाफ 11 मुकद्दमे दर्ज किए गए और इसके साथ ही 519 गट्टू भी बरामद किए गए हैं। 

पुलिस कमिश्नर ने प्रेस नोट में जनता से अपील की है कि बिना चाइना डोर का इस्तेमाल किए बसंत पंचमी का त्योहार मनाएं। चाइना डोर का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे रास्ते में वाहनों पर आने जाने वाले लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं यही नहीं पशु-पक्षी भी इस चाइना डोर की चपेट में आकर घायल हो रहे हैं, कई बच्चे भी इस चाइन डोर से घायल हो रहे हैं और मर रहे हैं।

 

धारा तो पहले भी लागू थी फिर भी धड़ल्ले से बिकी मौत की डोर

 

लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि धारा 144 तो पहले भी लगाई गई थी लेकिन बावजूद इसके मार्किट में धड़ल्ले से इस मौत की डोर की सौदेबाज़ी होती रही। तो फिर क्या अब बसंत पर इस डोर पर रोक लग पाएगी।