पंजाब सरकार को लगा हाई कोर्ट से झटका, शराब ठेकेदारों के चेहरे पर खुशी

सरकार की नई पालिसी के खिलाफ हाईकोर्ट में आज थी सुनवाई

पंजाब सरकार को लगा हाई कोर्ट से झटका, शराब ठेकेदारों के चेहरे पर खुशी

चंडीगढ़ :  पंजाब की आप सरकार को शराब पॉलिसी के बारे में आज माननीय हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए शराब की नई पॉलिसी पर रोक लगा दी है। 

गौर हो कि पंजाब की नई आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नई शराब पॉलिसी को लागू करना चाहती थी। जिसके चलते ही शराब ठेकेदारों द्वारा इस बाबत माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

जिस पर माननीय कोर्ट ने सुनवाई के बाद शराब के ठेकों के अलाटमैंट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी करते हुए मामले पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी है।पंजाब सरकार की ओर से हाल ही में जारी की गई एक्साइज पॉलिसी 2022-2023 को 4 लोगों ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी है। याचिकाओं में आरोप लगाए गए हैं कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए पंजाब में शराब कारोबार में एकाधिकार को बढ़ावा दिया गया है, जिससे छोटे शराब कारोबारियों को नुक्सान होगा।