सांपला के खासमखास रहे मौजूदा कांग्रेसी नेता को अदालत ने सुनाई दो साल की सज़ा

सांपला के खासमखास रहे मौजूदा कांग्रेसी नेता को अदालत ने सुनाई दो साल की सज़ा

पंजाब के फगवाड़ा शहर में रहने वाले पार्षद पति व किसी समय भाज़पा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला के खासमखास रहे लेकिन मौजूदा कांग्रेसी नेता गुरदीप दीपा पर चार साल पहले दर्ज हुए मामले में माननीय अदालत द्वारा 2 साल की सज़ा और 3500 रूपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है।

गौर हो कि पार्षद पति गुरदीप दीपा पर फगवाड़ा के थाना सतनामपुरा ही पुलिस की कार्रवाई में खलल डालने व उनकी वर्दी के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के आरोप में वर्ष 2015 में एक मामला दर्ज किया गया था।  जिस मामले को लेकर वर्ष 2016 में माननीय अदालत में केस दायर किया गया था।

जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने करीब चार साल बाद आईपीसी 353, 332, 186, 506 के आरोपों के तहत गुरदीप दीपा को 2 साल की सजा व 3500 रुपए जुर्माना तय किया है।

आपको बता दें कि गुरदीप दीपा किसी समय मौजूदा केंद्रीयमंत्री सोम प्रकाश के खासमखास थे, जिसके बाद वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला के गुट के सदस्य बनकर सांपला के खासमखासों में आने लगे, लेेकिन बीते समय में हुए उपचुनाव में दीपा सोम प्रकाश और सांपला की गुटबाज़ी का शिकार होकर भाज़पा को अलविदा कह गए थे और कांग्रेस का दामन थाम लिया था।

आर्डर की कापी

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