पंजाब सरकार ने जारी किए आदेश, रात 10 बजे तक खुल सकेंगे होटल-रेस्टोरेंट

पंजाब सरकार ने जारी किए आदेश, रात 10 बजे तक खुल सकेंगे होटल-रेस्टोरेंट

केंद्र सरकार के बाद पंजाब सरकार ने भी अनलॉक-3 की गाईडलाईन जारी कर दी , हालांकि आज़ सुबह ही सेहत मंत्री ने ब्यान दिया था कि पंजाब में अभी ज़िम नही खोले जाएंगे, लेकिन पंजाब सरकार ने कुछ देर पहले जारी की गाईडलाईन में ज़िम खोलने की इज़ाज़त भी दे दी है, इसके साथ ही रात 10 बजे तक होटल-रेस्टोरेंट खुल सकते हैं और रक्षा बंधन के कारण इस रविवार को सभी दुकानें खुलने की भी इजाजत दी गई है। बाकी रविवार उसी तरह जरुरत के सामान की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। अब कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगा करेगा।

पढ़ें पंजाब सरकार द्वारा जारी की गई गाईडलाइंस विस्तार पूर्वक

 

  1. रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यु जारी रहेगा।

 

  1. रक्षा बंधन के मौके पर इस रविवार को सभी दुकान, शापिंग मॉल सुबह 7 बजे रात 8 बजे खुलने की अनुमति। अगले रविवार से सिर्फ जरूरत की वस्तुओं की दुकानें खुलेंगे।

 

 

  1. शापिंग मॉल सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुलने की अनुमति, मॉल के अंदर भी रेस्तरां खुल सकेंगे।

 

  1. शराब ठेके सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलने की अनुमति होगी।

 

  1. होटल व रेस्टोरेंट खुलने का समय भी रात 10 बजे तक कर दिया गया है। नियम के मुताबिक कैप्सेटी से 50 प्रतिशत ही लोग अंदर हो सकते हैं। सोशल डिस्टेसिंग नियम जारी रहेगा। रेस्तरां व होटल में एक्साईज़ विभाग की अनुमति के बिना शराब सर्व नहीं की जा सकेगी।

 

  1.    अन्य राज्यों  में बसें भी चलने की अनुमति रहेगी। अब सारी बसें दूसरे राज्यों के रूट पर भी चलेंगी।

 

  1.   स्कूल कालेज शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।

 

  1. , जिम 5 अगस्त से खुलने की आज्ञा दे दी गई है।  जिन्हें सेहत विभाग से जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

 

  1. धार्मिक स्थान सुबह 5 से शाम 8 बजे तक खुलेंगे। एक समय में 20 से ज्यादा लोग मंदिर में नहीं होने चाहिए। लंगर और प्रशाद बांटने पर मंजूरी दी गई है।

 

  1. विवाह,वशादी इत्यादि में 30 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

 

  1. पब्लिक प्लेस पर थूकने, पान शराब, गुटका पर पाबंदी होगी। नियम के उल्लंघन पर जुर्माना पहले की तरह ही लागू रहेगा।

 

 

देखें आदेश की कापी भी