अनलॉक-2 के दिशानिर्देश जारी, रात्रि कर्फ्यू और भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रहेगी रोक

अनलॉक-2 के दिशानिर्देश जारी, रात्रि कर्फ्यू और भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रहेगी रोक

कोरोना वायरस के चलते देश में जारी प्रतिबंधों में राहत देने की श्रंखला में केंद्र सरकार ने 'अनलॉक' के दूसरे चरण के दिशानिर्देशों की घोषणा कर दी है। ये दिशानिर्देश 31 जुलाई तक प्रभावी होंगे। अनलॉक-2 में रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा, इसकी अवधि रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगी। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से खुलने की अनुमति दी गई है।

 

कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या खुला, क्या बंद

1. स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी।
2. किसी के अंतरराष्ट्रीय उड़ान से यात्रा करने पर बैन रहेगा। वे लोग यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है।
3. मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल और ऐसी ही जगहें अभी नहीं खुलेंगी।
4. ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं होंगे, जहां ज्यादा भीड़ जुटने की आशंका हो। जिन गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत अभी नहीं दी गई है, उन्हें शुरू करने की तारीखें अलग से जारी की जा सकती हैं और इनके लिए एसओपी भी जारी की जा सकती है।

5. घरेलू उड़ानों और रेल के सफर को सीमित दायरे में पहले ही शुरू कर दिया गया है और ये आगे भी जारी रहेंगी।

रात का कर्फ्यू

रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर जाने पर रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं, कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाले वाहन, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। बसों, ट्रेनों और प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने घर जाने की इजाजत रहेगी। नियमों का पालन करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर धारा 144 लागू करने जैसे आदेश जारी कर सकता है।