देश का सबसे बड़ा लॉकडाउन , 14 दिन के लिए और बढ़ाया गया

देश का सबसे बड़ा लॉकडाउन , 14 दिन के लिए और बढ़ाया गया

 

देश का सबसे बड़ा लॉकडाउन जिसे की आज़ ग्रहमंत्रालय की ओर से 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, हालांकि लॉकडाउन बड़ने के संकेत देश के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने अपने पिछले लाईव के दौरान दे ही दिया था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंदरमोदी द्वारा कहा गया था कि लॉकडाउन 4 तैयार है और नई गाईडलाईसं के साथ लागू किया  जाएगा।

 

जिसके बाद बीते दिनी शनिवार को पंजाब के पमुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पंजाब में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया था, लेकिन आज़ ग्रहमंत्रालय से भी इस लॉकडाउन के बारे में अधिकारित तौर पर घोषणा कर दी गई है।  इस लॉकडाउन चार का आगाज़ सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। जिसके लिए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दीं। आप भी पढ़े गाईडलाईंस के मुख्यअंश

 

 

मास्क पहनना होगा अनिवार्य

 

इसके साथ ही नई गाईडलाईंस में मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है, इतना है कि मास्क की जगह आप कोई भी गमषा, सूती कपड़े के बने मास्क का भी प्रयोग कर सकते है, बर्शते कि आप का मुंह मास्क की तरह ढका होना चाहिए, यह नियम हर उस व्यक्ति पर लागू होगा जो घर से बाहर निकलेगा, अगर कोई बिना मास्क के बाहर निकलता है तो उसे लोकल प्रशासन द्वारा जुर्माना किया जा सकता है।

 

शादी और अंतिम संस्कार के लिए भी बनाए नियम

 

इसके साथ ही शादी और अंतिम संस्कार के लिए भी नियम लागू किया गया है, इस लॉकडाउन के दौरान शादियों पर पांबदी नही लगाई गई है बस उसमें यह तय कर दिया गया है कि शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नही हो पाएंगे। इसके साथ ही अंतिम संस्कार के लिए यह सीमा 20 रखी गई है।

 

क्या क्या खुलेगा 31 मई तक

 

  • नई गाईडलाईसं के अनुसार अगर राज्य की सरकारों के बीच सहमति बन जाती है तो दो राज्यों के बीच यात्री बसों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी।

  • किसी भी राजय की सरकार अपने स्तर पर फैसला कर प्रदेश के अंदर भी बस सेवा शुरू कर सकती है।

  •  इस गाईडलाईंस के अनुसार रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे लेकिन यहां से सिर्फ होम डिलिवरी की जा सकेगी। रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे।

  • सिर्फ वही होटल चालू रहेंगे, जहां हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं।

  • बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर चलने वाली खाने-पीने की दुकानें खुली रहेंगी।

  • स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी।

 

 

लॉकडाउन चार में क्या क्या रहेंगा बंद

  • अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी। मेट्रो रेल भी अभी शुरू नहीं होंगी।

  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।

  • स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट भी 31 मई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग चलती रहेगी।

  • होटल और बार बंद रहेंगे। 

  • हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी।

 

ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन अब राज्य खुद तय करेंगे

  • राज्य सरकारें खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करेंगी। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा।

  • रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेगा।

  • कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।

  • इन जोन्स के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही न हो, इसका सख्ती से पालन करना होगा।

  • कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर-घर जाकर सर्विलांस बढ़ाना होगा।

रात का कर्फ्यू जारी रहेगा

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर सकता है।

 

धार्मिक स्थान भी रहेंगें बंद

इसके साथ ही लॉकडाउन चार में भी धार्मिक स्थानों को बंद रखने के ही आदेश दिए गए है।

 

 

 

हलचल टुडे की ओर से आपको निवदेन है कि कृप्या करोना की बड़ती दहशत को समझे और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें

 

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