कोरोना के चलते हाईकोर्ट ने नहीं दी सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की मंजूरी, पढ़े

कोरोना के चलते हाईकोर्ट ने नहीं दी सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की मंजूरी, पढ़े

कोरोना वायरस के एक बार फिर से बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर तालाबों और नदी के किनारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

 

उच्च न्यायालय ने छठ पूजा मनाने के संबंध में दिल्ली सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अनुमति देना कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने का कारण साबित हो सकता है।

 

दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला उस याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में था कि इस साल छठ के पर्व पर 20 नवंबर के दिन सार्वजनिक स्थलों पर जैसे घाट, या तालाब के किनारे पूजा नहीं की जा सकेगी।

 

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