जालंधर में सोमवार से दुकानें खुलने को लेकर ज़ारी हुए नए आदेश, पढ़े डीसी जालंधर द्वारा ज़ारी किए आदेशों की कापी

दुकानदारों के विरोध के बाद हुई बैठक के बाद लिया फैसला

जालंधर में सोमवार से दुकानें खुलने को लेकर ज़ारी हुए नए आदेश, पढ़े डीसी जालंधर द्वारा ज़ारी किए आदेशों की कापी

जालंधर में सोमवार सुबह 7 बजे से ‌दोपहर 3 बजे तक दूध, सब्जी, फल, डेयरी प्रोडक्ट, फिश मीट, मोबाइल लैपटॉप रिपेयर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑटो मोबाइल रिपेयर शॉप, ट्रक व हेवी व्हीकल रिपेयर शॉप, टायर पंक्चर की दुकान,  बैटरी इनवर्टर, बीज, फर्टिलाइजर, करियाना, ग्रॉसरी, शराब के ठेके इत्यादि की खुलेगी दुकानें, नए आदेश जारी कर दिए गए है। आपको बतां दे कि उक्त आदेश दुकानदारों के लगातार विरोध के चलते किए गए है। 

अब सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने कोविड से जुड़ी सावधानियों का पूरी तरह पालन करना होगा। अगर किसी ने कोविड सावधानियां नहीं अपनाई तो दुकान 7 दिन के लिए सील कर दी जाएगी। इसी तरह प्राइवेट एंटरप्राइजेज, ऑफिस व बिजनेस भी इसी समय में खोले जा सकते हैं।

इसके अलावा जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों के लिए भी काउंटर सेल के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय तय कर दिया गया है। हालांकि 3 बजे के बाद वो शाम 5 बजे तक होम डिलीवरी कर सकती हैं। उसके बाद 5 बजे दुकान बंद करनी होगी और शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने शुक्रवार रात को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। यह आदेश सोमवार से लागू होगा।

ई-कॉमर्स से जुड़ी सेवाएं अब सुबह 9 से रात 9 बजे तक चल सकेंगी। हालांकि मेडिकल या हेल्थकेयर से जुड़ी डिलीवरी के लिए उन पर कोई बंदिश नहीं होगी।

रेस्टोरेंट, होटल, कॉपी शॉप व फास्ट फूड आउटलेट बैठकर नहीं खिला सकेंगे। हालांकि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक उन्हें टेकअवे की छूट रहेगी। हालांकि उन्हें सुबह 9 से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है।

मार्केट एसोसिएशन या व्यापारी कराएंगे नियमों का पालन

बाजार में कोविड से जुड़ी सावधानियों का पालन कराने का जिम्मा मार्केट एसोसिएशन व व्यापारियों के जिम्मे होगा। वहां उन्हें दुकान के बाहर 6 फुट दूरी के घेरे बनाने हाेंगे। छोटी दुकानों में एक समय में 3 ग्राहक, मध्यम में 5 और बड़ी दुकानों में 10 से ज्यादा ग्राहक नहीं होंगे।

इसके अलावा उन्हें ही सुनिश्चित करना होगा कि 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी दुकानदारों व उनके कर्मचारियों को कोविड की वैक्सीन लग गई हो। उन्हें हर 3 हफ्ते में कर्मचारियों व दुकानदारों के कोविड जांच के लिए कैंप लगाना होगा। अगर उनके यहां कोई पॉजिटिव आ जाता है तो 12 घंटे के भीतर सभी कांटेक्ट व आस-पड़ोस के दुकानदारों व कर्मचारियों के सैंपल करवाने होंगे।

अगर कोई इन प्रोटोकॉल को तोड़ता है तो 7 कामकाजी दिन के लिए दुकान सील कर दी जाएगी। दूसरी बार प्रोटाेकॉल तोड़ने पर 14 दिन और इसी तरह सीलिंग होती रहेगी।