'सिख फॉर जस्टिस' की 40 वेबसाइट पर सरकार ने लगाई रोक

'सिख फॉर जस्टिस' की 40 वेबसाइट पर सरकार ने लगाई रोक

प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) की 40 वेबसाइटों पर सरकार ने रोक लगाई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को बताया कि यह फैसला संगठन द्वारा अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने के चलते लिया गया है। अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस एक खालिस्तान समर्थक समूह है।

 

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत गैरकानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने समर्थकों को पंजीकृत करने के लिए अभियान चलाया था। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी 40 वेबसाइट रोकने का आदेश दिया है।'

 

एक जुलाई को खालिस्तानी संगठनों से जुड़े 9 लोग आतंकी घोषित

यह कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने की है। पिछले साल गृहमंत्रालय ने एसएफजे को देश विरोधी गतिविधियों के चलते बैन कर दिया था। एसएफजे अपने अलगाववादी एजेंडे के तहत सिख रेफरेंडम- 2020 का कैंपेन चला रहा है।

यह संगठन खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन करता है और भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। एक जुलाई को गृह मंत्रालय ने अलगावी खालिस्तानी संगठनों से जुड़े 9 लोगों को यूएपीए एक्ट के तहत आतंकी घोषित किया है, इसमें चार पाकिस्तान से थे।