पंजाब में 15 दिन का मिनी LockDown , सभी दुकानें रहेंगी बंद

कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर सरकार ने ऊठाया यह कदम

पंजाब में 15 दिन का मिनी LockDown , सभी दुकानें रहेंगी बंद

चंडीगढ़ / हनेश मेहता

 

पंजाब में कोरोना के लगातार बड़ते हुए मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने पंजाब में 13 मई तक Mini LockDown का ऐलान कर दिया है।

 

इस मिनी LockDown के चलते पंजाब में अब जरूरी वस्तुओं को छोड़ कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। सरकार की नई गाईडलाईन के अनुसार दूध,किरयाना,मोबाइल की दुकानें,सब्ज़ी की रेहडिया आदि को छूट है। बैंकों में आधा स्टाफ़ ही होगा। वहीं कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही सड़क पर काम करने वाले काम करते समय कोरोना कीं नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। कोरोना काल में अब अपनी कार में भी परिवार के दो लोग हो सकते है व बाईक पर एक की अनुमति है। 

 

 

पंजाब में कोरोना के क़हर के बीच में जहां मौतो का सिलसिला लगातार जारी है वहीं पंजाब सरकार ने पंजाब में 15 मई तक पूर्ण तौर पर लाकडाउन लगा दिया है। जिस बीच कोई भी काम के लिए घरों से निकलने पर पूरी पाबंदी है। वहीं दूध,किरयाना,मोबाइल की दुकानें,सब्ज़ी की रेहडिया आदि कइयों को छूट है। बैंकों में आधा स्टाफ़ ही होगा। वहीं कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही सड़क पर काम करने वाले काम करते समय कोरोना कीं नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। कोरोना काल में अब अपनी कार में भी परिवार के दो लोग हो सकते है व बाईक पर एक की अनुमति है। 

पंजाब के लिए  ज़ारी नई गाइडलाइन के प्रमुख अंश विस्तार पूर्वक 

  • मेडिकल स्टोर, दूध, सब्जी, फ्रूट, डेयरी, अंडे व मीट बेचने और मोबाइल रिपेयर की दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा लैब, नर्सिंग होम व दूसरे मेडिकल संस्थानों पर कोई रोक नहीं है।
  • सरकारी ऑफिस व बैंक अब 50% स्टाफ के साथ काम करेंगे। इनमें वो अफसर नहीं गिने जाएंगे, जो कोविड से जुड़ी ड्यूटी कर रहे हैं।
  • कार व टैक्सी समेत सभी फाेर व्हीलर में अब सिर्फ 2 लोग बैठ सकेंगे। हालांकि अगर कोई मरीज काे लेकर जा रहा है तो उसे छूट होगी।
  • बाइक या स्कूटी में एक ही आदमी जा सकेगा। हालांकि, अगर एक ही परिवार या एक ही घर में रहने वाले हों तो दो लोग बैठकर जा सकते हैं।
  • अब किसी भी शादी, संस्कार आदि में 10 से ज्यादा लोग इकट्‌ठा नहीं हो सकते।
  • सब्जी मंडी अब सिर्फ फल व सब्जी के होलसेलरों के लिए खुलेगी, लेकिन वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा।
  • किसान यूनियन व धार्मिक नेताओं से अपील की गई है कि वो किसी तरह की भीड़ इकट्‌ठी न करें।
  • धार्मिक स्थान अब शाम 6 बजे बंद करने होंगे। किसी भी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद व चर्च आदि में भीड़ इकट्‌ठी नहीं होनी चाहिए।
  • रेहड़ी वालों व सड़क किनारे सामान बेचने वालों के कोविड संक्रमण की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट होंगे।
  • सभी रेस्टोरेंट, ढाबा आदि में बैठकर नहीं खा सकते। सिर्फ टेक अवे या होम डिलीवरी के लिए इन्हें मंजूरी होगी।
  • जो भी लोग कहीं भीड़भाड़ वाली जगहों से आएंगे, उन्हें 5 दिन के लिए होम क्वारैंटाइन रहना होगा।
  • सभी तरह के प्राइवेट ऑफिस अब सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
  • सभी तरह के भर्ती एग्जाम टाल दिए गए हैं। अगर कोई कोविड मैनेजमेंट की मैनपावर के लिए है तो सिर्फ उसे छूट होगी।

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