स्कूल प्रबंधकों के लिए आई अच्छी खबर, अदालत ने भी लगाई मोहर

स्कूल प्रबंधकों के लिए आई अच्छी खबर, अदालत ने भी लगाई मोहर

करोना वायरस की दहशत के बीच बंद रखने के कारण स्कूल प्रबंधकों के लिए बच्चों से स्कूल फीस लेना एक मुद्दा बना हुआ था, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से काफी अटकलें चल रही थी, लेकिन अब इन सारी अटकलों पर माननीय अदालत के आदेशों ने विराम लगा दिया है।

 

गौर हो कि इंडीपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन चंडीगढ़ की पंजाब सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा कि स्कूल मां-बाप से कुल फीस का 70 प्रतिशत ही ले सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पुराने छात्रों की रीएडमिशन फीस दोबारा नहीं लगेगी। साथ ही कोर्ट ने नए छात्रों को राहत देते हुए कहा वह एडमिशन फीस दो बराबर किश्तों में छह महीने में जमा करवा सकते हैं।  इसके साथ ही कोर्ट ने स्कूलों को पिटिशन की पेंडेंसी दौरान अध्यापकों को 70 प्रतिशत सैलरी देने के लिए कहा है।