शिव सेना नेता को चार वर्ष की कैद का हुक्म जारी

शिव सेना नेता को चार वर्ष की कैद का हुक्म जारी

रूपनगर के अतिरिक्त चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट मदन लाल की अदालत ने शिवसेना हिंद के राष्ट्रीय प्रधान निशांत शर्मा को 4 साल की कैद व 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है जानकारी के अनुसार निशांत शर्मा को अखबार में विज्ञापन देकर लोगों को सस्ती गाडिय़ां बेचने का झांसा देकर ठगी करने के मामले में सजा सुनाई गई है। मामले में 3 अन्य आरोपी अभी तक भगौड़े हैं। गौर हो कि कुराली पुलिस ने निशांत शर्मा तथा अन्य पर वर्ष 2011 में मामला नंबर 166 दर्ज किया था।  आरोपियों ने हिसार के व्यक्ति को सैकेंड हैंड कार बेचने के एवज में ठगी का शिकार बनाया था।