जालंधर के बबलू चिक-चिक कार्नर के मालिक के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज

जालंधर के बबलू चिक-चिक कार्नर के मालिक के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज

पंजाब के जालंधर शहर से पत्रकार के साथ अभ्रद्र व्यवहार करने की एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई है। जिसके चलते जालंधर पुलिस ने पीपीआर माल स्थित बबलू चिक-चिक कार्नर के मालिक बबलू के खिलाफ थाना डिवीजन नंबर सात में गैर-जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

गौर हो कि  PNL न्यूज के संपादक गगन वालिया को बुधवार रात किसी पाठक ने सूचना दी कि बबलू चिक-चिक कार्नर अभी तक खुला हुआ है जबकि जिला प्रशासन की तरफ से रेस्टोरेंट शाम छह बजे तक बंद करने के आदेश हैं।

सूचना के बाद जब गगन वालिया ने रेस्टोरेंट मालिक को खबर संबंधी फोन किया तो उसने बात सुने बिना ही गगन वालिया को धमकियां देनी शुरू कर दी। साथ ही मीडिया इंडस्ट्री के बारे में भी गालियां निकालते हुए काफी कुछ गलत बोला।

इस दौरान बबलू ने वाल्मीकि समुदाय के बारे में भी जातिसूचक शब्द बोले। इस सारे मामले की काल रिकार्डिंग गगन वालिया के फोन में कैद हो गई।  जिसके बाद प्रिंट एंड इलेक्ट्रानिक मीडिया एसोसिएशन के प्रधान सुरिंदर पाल व अन्य पत्रकारों को सूचित किया गया। वाल्मीकि समाज से जुड़े पत्रकार रवि गिल के बयानों पर थाना सात में बबलू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

रवि का कहना है उक्त आडियो उसके पास पहुंची थी, जिसे सुनकर उसे व उसके समाज के मान-सम्मान को काफी ठेस पहुंची। जिसके बाद पुलिस ने अर्बन एस्टेट फेज-टू के रहने वाले बबलू पर आईपीसी की धारा 506, 294, 188 और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अगली कारवाई शुरू कर दी है।