आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल, स्कूल और स्विमिंग पूल, लेकिन इन बातों का रखना होगा ध्यान

आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल, स्कूल और स्विमिंग पूल, लेकिन इन बातों का रखना होगा ध्यान

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में अब लगातार कई पाबंदियों को हटाया ज़ा रहा है जिसके चलते ही आज़ से देश में सिनेमा हॉल, स्कूल और स्विमिंग पूल भी खुलने ज़ा रहे है।

गौर हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5.0 के लिए दिशा-निर्देश 30 सितंबर को जारी कर दिए थे। इसमें मंत्रालय ने स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दी थी। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आज से आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव आएंगे? किन दिशा-निर्देशों का आपको ध्यान रखना होगा? तो पढ़े यह पूरी खबर और ज़ाने किन दिशा निर्देशों का करना होगा पालण

 

पंजाब में भी आज़ से स्कूल खोलने की मंजूरी मिली   

केंद्र सरकार ने स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, अंतिम निर्णय राज्य सरकारों को लेना होगा।

केंद्र सरकार की ओर से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए जारी व्यापक दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी स्कूलों में शिफ्ट में कक्षाएं चलेंगी।

छात्रों की उपस्थिति में ढील दी जाएगी और तीन सप्ताह तक कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। छात्रों के माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी।

 

 

 

सात महीने बाद खुलेंगे सिनेमा/मल्टीप्लेक्स यह रखनी होगा सावधानियां

 

कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले सात महीनों से बंद देश के सिनेमा घर 15 अक्तूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 15 अक्तूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों का संचालन किया जा सकेगा।

हालांकि, यहां सामाजिक दूरी और कोरोना बचाव संबंधित सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

अगर आप परिवार के साथ बैठकर फिल्म देखना चाहें, तो बता दें कि सिनेमाघर में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है।

महीनों बाद जा सकेंगे मनोरंजन पार्क

 

केंद्र ने मनोरंजन पार्कों को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, पार्कों में लगे उपकरणों को बार-बार सैनिटाइज करना होगा।

पार्क में जाने के दौरान मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

पार्कों को खोलने से पहले और शाम को बंद होने के बाद सैनिटाइज करना होगा। इन पार्को में स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

इसके अलावा, पार्क अथॉरिटी को परिसर के अंदर और बाहर कतार प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना होगा ताकि पीक आवर्स में भीड़ जमा होने से रोका जा सके।

स्विमिंग पूल को लेकर यह हिदायतें 

 

खेल मंत्रालय की एसओपी के मुताबिक, एक ओलंपिक साइज पूल में 20 तैराकों को एक सत्र के दौरान प्रशिक्षित किया जा सकता है।

वहीं तैराकों को स्व:घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी तैराकों को कोरोना जांच रिपोर्ट देनी होगी।

कोविड-19 टास्क फोर्स प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र की निगरानी करेगी।