जालंधर फिर बढ़ने लगा पाबंदियों की ओर, डीसी जालंधर ने कोरोना को लेकर ज़ारी किए यह आदेश

तीसरी लहर के चलते दोबारा से हो रही सख्तियां

जालंधर फिर बढ़ने लगा पाबंदियों की ओर, डीसी जालंधर ने कोरोना को लेकर ज़ारी किए यह आदेश

जालंधर : पंजाब में स्कूल खुलने के बाद से कोरोना ने भी एक बार फिर से दस्तक देनी शुरू कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर के डर से पंजाब दोबारा से सख्तियों की ओर बढ़ रहा है जिसके चलते बीते दिनी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नए आदेश ज़ारी कर पंजाब में एंट्री लेने वालों के पास कोरोना की नैगेटिव रिर्पोट पास होनी ज़रूरी की है।

 

मुख्यमंत्री के इन आदेशों के बाद अब जिला जालंधर के डीसी घनश्याम थोरी द्वारा भी दोबारा से पांबदियों को दोहराना शुरू कर दिया है। इसके चलते ही आज़ एक बार फिर से होटल , रेस्टोरेंट जिम इत्यादि के लिए नई गाईडलाईन ज़ारी की है।

 

नई गाईडलाईन के अनुसार जालंधर वासियों को अब इन बातों का रखना होगा ध्यान

 

  • कॉलेज, कोचिंग सेंटर व हायर एजुकेशन सेंटर में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को वैक्सीनेशन में तरजीह दी जाएगी। उनके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। उन्हें इसी महीने के भीतर वैक्सीन की डोज लगानी अनिवार्य है। दूसरी डोज वालों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी तुरंत वैक्सीन लगानी होगी।

 

  • सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, स्वीमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, जिम, मॉल, म्यूजियम, जू आदि सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही काम करेंगे। इसमें भी शर्त है कि उनके स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। स्वीमिंग पूल, जिम व स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वालों की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और उन्हें वैक्सीन की कम से कम एक डोज जरूर लगी होनी चाहिए।

 

  • इंडोर में अब 150 और आउटडोर में 300 से ज्यादा लोग इकट्‌ठा नहीं हो सकते। यह गिनती किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आर्टिस्ट या म्यूजिशियन समेत निर्धारित संख्या में लोग बुलाने पर ही कार्यक्रमों को इजाजत मिलेगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे।
  • कॉलेज, कोचिंग सेंटर व हायर एजुकेशन के दूसरे सेंटर तभी खुल सकते हैं, जब उनके टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों या वे कोविड से ठीक हुए हों। ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प जारी रहेगा। वहीं, अगर कहीं2% कोविड पॉजिटिव मरीज आते हैं तो ऐसे संस्थान चौथी क्लास व उससे नीचे के विद्यार्थियों के लिए तुरंत बंद करने होंगे। स्थिति सुधरने के बाद इन्हें चालू किया जा सकता है।