पंजाब सरकार ने कोरोना को लेकर 1 मई से 15 मई तक के लिए ज़ारी की नई गाईडलाईन, पढ़े विस्तार पूर्वक सारी गाईडलाईन
पंजाब में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर सरकार ने ऊठाया यह कदम
चंडीगढ़ / हनेश मेहता
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल तक चली आ रही पाबंदियों को बढ़ा कर 15 मई तक कर दिया है हालांकि इसके आदेश शुक्रवार को ही ज़ारी कर दिए गए थे लेकिन इस सबंधी पूरी गाईडलाईन आज़ ज़ारी की गई है।
हालांकि यह गाईडलाईन पहले की तरह ही है जिसके चलते जैसे पहले दुकानें बंद होने का समय शाम पांच बज़े का था और LockDown की अवधि 6 बज़े शुरू होने की थी वो अब 15 मई तक ऐसे ही बरकरार रहेगी।
यह है सरकार की ओर से 1 मई से 15 मई तक के लिए ज़ारी किए गए आदेश
- प्रदेश के सभी बार, सिनेमा हाल, स्पोर्टस सैंटर, जिम व कोचिंग सैंटर 15 मई तक बंद रहेंगे।
- प्राईवेट व सरकारी बसों में 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकेंगे।
- अंतिम संस्कार, शादी और अन्य समागम में 20 से ज्यादा लोग एकत्रित नही हों पाएंगे, इसके साथ ही अगर दस लोग भी एकत्रित करने है तो अधिकारित आज्ञा लेनी होगी।
- साप्ताहिक मार्किट और मंडी अगले आदेश तक बंद रहेंगी।
- इसके साथ ही किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग, राज़नितिक रैली व अन्य बड़े आयो़ज़न पर रोक रहेगी, अगर कोई इसकी उल्लघंना करेगा तो उस पर कारवाई की जाएगी।
- जो भी इस तरीके के आयोज़न के लिए जगह या पैलेस इत्यादि प्रदान करेगा उस मालिक पर भी कारवाई की जाएगी व साथ ही उक्त स्थान को तीन माह के लिए सील कर दिया जाएगा।
- प्रदेश की सभी दुकाने , माल और मल्टीकंपलैक्स शाम पांच बज़े बंद होंगे।
- सभी स्कूल कालेज़ और शिक्षा संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे इसके साथ ही किसी भी प्रकार की प्रतियोगता और परीक्षा भी अगले आदेश तक स्थगित रहेगी।
- इस के साथ ही दफतरों में पब्लिक डिलिंग ना करने के आदेश भी दिए गए है साथ ही निजी कार्यालयों को Work For Home के लिए कहा गया है।
- सभी होटल रैस्टोरेंट और कैफे में बैठकर ग्राहक को खाना खिलाने पर पाबंदी रहेंगी जबकि होम डिलवरी रात 9 बजें तक कर सकेंगे।
इन बातों पर नही लगेगी कोई पाबंदी
- मैडीकल की दुकानें खुलीं रहेंगी और दूध इत्यादि की सर्विस भी चालू रहेगी।
- ज़िन फैकट्रियों में शिफ्ट के साथ् काम होता है वो खुली रह सकती है।
- बस, ट्रेन , हवाई यात्रा के लिए आने ज़ाने वालों के लिए पाबंदी नही होगी।
- निर्माण कार्य और खेतीबाड़ी के लिए होने वाली गतिविधियां कर सकेंगी।
- बैंक, आरबीआई, एटीएम सर्विस पर कोई रोक नहीं रहेंगे। हालांकि बैंकों के समय में बदलाव कर दिया गया है बैंक खुलेंगे तो 10 बज़े ही लेकिन बंद दो बज़े हो जाया करेंगे।