दलित शब्द से किया जाए परहेंज़, अनुसूचित जाति आयोग ने लिया नोटिस

नए सीएम के लिए बार बाद प्रयोग किए जा रहे दलित शब्द से भड़का आयोग

दलित शब्द से किया जाए परहेंज़, अनुसूचित जाति आयोग ने लिया नोटिस

चंडीगढ़ : शनिवार को ऐलाने गए और सोमवार को अधिकारित तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री बने चरनजीत सिंह चन्नी के लिए सोशल मीडिया और कई प्रकार के प्लेटफार्मों पर पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरनजीत चन्नी को बार बार दलित शब्द का प्रयोग कर संबोधन किया जा रहा था जिसके चलते अनुसूचित जाति आयोग भड़क गया है और नोटिस ज़ारी कर आदेश दिया है कि सीएम के नाम के साथ दलित शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिया जाए।

 

इस संबंधी जानकारी देते हुए श्रीमती तजिन्दर कौर ने कहा कि ‘संविधान या किसी विधान में ‘दलित’ शब्द का जि़क्र नहीं मिलता और इसके अलावा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पहले ही राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को इस संबंधी निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के माननीय हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच की तरफ से तारीख़ 15.01.2018 को केस नंबर डब्ल्यू.पी. 20420 ऑफ 2017 (पीआईएल)-डॉ. मोहन लाल माहौर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के अंतर्गत नीचे लिखे अनुसार निर्देशित किया गया है:..... कि केंद्र सरकार /राज्य सरकार और इसके अधिकारी /कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए ‘दलित’ शब्द का प्रयोग करने से परहेज़ करें क्योंकि यह भारत के संविधान या किसी कानून में मौजूद नहीं है।