आज़ादी दिवस पर हुआ तिरंगे का अपमान तो होगी तीन साल की सज़ा

आज़ादी दिवस पर हुआ तिरंगे का अपमान तो होगी तीन साल की सज़ा

बुधवार को देश भर में आज़ादी दिवस पूरी धूम धाम से मनाया जा रहा है। लेकिन इस आज़ादी दिवस के चलते ही केंद्र सरकार ने इस बार 15 अगस्त पर सभी नागरिकों को प्लास्टिक के बने ‘तिरंगे’ का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इस नियम का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है क्योंकि यदि किसी ने आजादी दिवस पर प्लास्टिक के ‘तिरंगे’ का इस्तेमाल किया तो उसे आजादी की जगह सजा मिल सकती है। मंत्रालय ने कहा कि उसके ध्यान में आया है कि महत्वपूर्ण समारोहों में प्लास्टिक के बने ‘तिरंगे’ का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस तरह के झंडे प्राकृतिक तरीके से नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल ना किया जाए। राष्ट्रीय सम्मान’ के अपमान की रोकथाम एक्ट -1971 की धारा -2 मुताबिक यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय झंडे के प्रति असम्मान प्रकट करता है तो उसे जेल की सज़ा हो सकती है। यह सज़ा 3 साल तक की हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों तरह से ही व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। एडवाइजरी में कहा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल समारोहों पर ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया -2002’ की धारा मुताबिक आम जनता को सिर्फ़ कागज़ के बने झंडें का इस्तेमाल करना चाहिए और समारोह के बाद इस तरह के कागज के झंडों को ज़मीन पर नहीं फैंका जाना चाहिए।