LockDown के दौरान स्कूल फीसों से परेशान परज़िनों के लिए आई अच्छी खबर

LockDown के दौरान स्कूल फीसों से परेशान परज़िनों के लिए आई अच्छी खबर

Lockdown के दौरान स्कूल फीसों से आहत परिजनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कारण कि स्कूल फीसों को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला मां-बाप के हक में सामने आया है। जहां पहले सिंगल बेंच द्वारा पूरी स्कूल फीस लेने के लिए कहा गया था, वहीं पंजाब सरकार और मां-बाप ने इस फैसले को मानते हुए इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

 

 जिस कारण हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया, डब्बल बेंच ने सिंगल बेंच के निजी स्कूल के बच्चों से पूरी फीस लेने के इस फैसले को ना मानते हुए पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल बच्चों से ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे और बच्चों से पूरी स्कूल फीस नहीं ली जाएगी। यह ट्यूशन फीस भी वही स्कूल ले सकेंगे जिन्होंने बच्चों को आनलाइन स्टडी करवाई है। इसके साथ ही उन्होंने निजी स्कूल के सभी स्टाफ को पूरा वेतन भी देना होगा, और साथ ही हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों से पिछले सात महीनों की बैलेंस शीट वो भी किसी चार्टेड अकाउंटेंट से वेरिफाई करवा दो सप्ताह में सौंपे जाने के निजी स्कूलों को आदेश दे दिए हैं।

 

वैसे इस मामले में फाईनल आरगूमेंट बाकी हैं जो 12 नवम्बर को होने हैं। इससे पहले अदालत ने आदेश जारी किए हैं कि स्कूल ऑनलाई क्लास के अनुसार ही फीस लेंगे। कहा गया है कि पहले ट्यूशन फीस 8 पीरीयडस के हिसाब से ली जाती थी लेकिन अब ऑनलाईन क्लास 3 पीरियड ही लग रहे हैं। इस हिसाब से अब स्कूल फीस चार्ज करेंगे।

 

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