पंजाब में कोरोना को लेकर बड़ाई गई पांबंदियां, अब बिना इस पत्र के नहीं मिलेगी पंजाब में एंट्री
कोरोना के दोबारा से बड़ रहे मामलों को लेकर ज़ारी हुई गाईडलाईन

चंडीगढ़ : पंजाब में कोरोना को लेकर बड़ रहे दोबारा से मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने नई गाईडलाईन ज़ारी की है। हालांकि नई गाईडलाईन कोरोना की तीसरी लहर डेल्टा वैरिंएट को देखते हुए ज़ारी की गई है।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में एंट्री से पहले नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। यह पाबंदिया 15 सितम्बर तक जारी रहेंगी।हालांकि डेल्टा वेरिंएट को देखते हुए यह आदेश लागू किए गए है बेशक की तीसरी लहर के शुरूआती दौर में फिलहाल मामले इतने ज्यादा नहीं आ रहे लेकिन पंजाब सरकार इसके लिए पहले से ही तैयारी करने लग गई है। पंजाब सरकार ने कहा है, 'दूसरे राज्यों से जो भी पंजाब में प्रवेश करेगा उसके लिए कोरोना की दोनों डोज लगने का सर्टिफिकेट या नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा।
इसके साथ ही नई गाईडलाईन के अनुसार घर के अंदर 150 और घर के बाहर 300 व्यक्तियों से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, खेल मैदान, जिम, मॉल, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन सभी कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज़ लगी होनी चाहिए। अगर किसी होटल , रैस्टोरेंट या अन्य रिर्सोट द्वारा 50 प्रतिशत क्षमता का ध्यान ना रखा गया तो सरकार का आदेश है कि उक्त होटल या रेस्टोरैंट के प्रबंधन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ कॉलेज, कोचिंग सेंटर और उच्च शिक्षा संस्थान इस शर्त पर ही खुल सकते हैं कि शिक्षण, गैर-शिक्षण स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज़ लगी हो